बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार दें रहीं हैं 51 हजार रुपए की मदद, ऐसे उठाएं लाभ

रोहतक । बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपए तक की राशि की मदद का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं इस योजना के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

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इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी. यदि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का परिवार बीपीएल श्रेणी में नहीं आता है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हों या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन का मालिक हों तो लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी.

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सामान्य वर्ग के परिवारों को इतनी मदद

इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी के लिए 11 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. सभी वर्गों की विधवा महिला, बेसहारा बीपीएल जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है या ढ़ाई एकड़ से कम भूमि है , तों बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है.

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महिला खिलाडियों को 31 हजार रुपए की मदद

किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी. दूसरी जाति में विवाह करने वाले दुल्हा या दुल्हन को भी इस योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है.

इन दस्तावेजों की जरूरत

  • लड़की का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल की मार्कशीट
  • लड़के का जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल की मार्कशीट
  • लड़की के परिवार का राशनकार्ड
  • आवेदक के बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाणपत्र , बीपीएल संख्या
  • यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़के व लड़की का पासपोर्ट साइज फोटो
  • यदि राशनकार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण-पत्र, ढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रुफ, शादी का कार्ड
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