हरियणा में अब रोड दुर्घटना पर परिवार को नहीं मिलेंगे एक लाख रूपए

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार द्वारा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया गया है. इस योजना के तहत अब किसी भी हरियाणा वासी को दुर्घटनाग्रस्त होने पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी. अभी तक किसी प्रकार के दुर्घटना से पीड़ित या मृतक के परिवार को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी.

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9 महीने बाद अधिसूचना जारी करके बताया गया

1 अप्रैल 2006 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी. इस योजना में 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं में स्थाई विकलांगता या मृत परिजनों को एक लाख रूपए की आर्थिक मदद दी जाती थी.

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भाजपा सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में एक अधिसूचना जारी कर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का नाम बदलकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता कर दिया गया. अब सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सहायता योजना को 30 मार्च 2020 से बंद कर दिया है. इसलिए 31 मार्च के बाद प्राप्त आवेदनों में किसी को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं भेजें.

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एडवोकेट बंसल ने कहा यह गरीब विरोधी फैसला है

शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व एडवोकेट विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला गरीबों के विरोध में हैं. कांग्रेस पार्टी ने इस योजना के जरिए गरीबों की सहायता करने का निर्णय लिया था, जिसे सरकार ने गुपचुप बंद कर 9 महीने बाद अधिसूचना जारी की है. बंसल का कहना है कि सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, वरना जनहित द्वारा हाईकोर्ट में मे शरण लेगी.

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