चंडीगढ़, विवाह पंजीकरण योजना | हरियाणा सरकार द्वारा समाज के लोगों के कल्याण और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय-समय पर लाई जाती है. प्रदेश में होने वाली शादियों में लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है लेकिन कई परिवार इस योजना का फायदा उठाने से रह जाते हैं. अब सरकार द्वारा एक नई पहल की जा रही है.
हरियाणा सरकार द्वारा ‘विवाह पंजीकरण योजना’ लाई जा रही है. इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कवर नहीं हो पाते हैं उन्हें अब इस योजना के जरिए लाभ पहुंचाया जाएगा. विवाह पंजीकरण योजना का फायदा उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को 30 दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके बाद सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1100 रुपये व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा. इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने का प्रयास है. योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा इससे पहले बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से परिवार को मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपए तक की राशि की मदद का प्रावधान है. योजना के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन होने पर लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है.
सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के अधिकतर लोग अपना विवाह पंजीकरण नहीं करवाते हैं जिस कारण है तमाम योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है. वही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कई वर्गो के परिवारों को फायदा नहीं मिल पाता था लेकिन अब इस योजना के बाद सभी को प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी.
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