हिसार | हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट के विस्तार में कई अड़चनें आ रही थी. लेकिन इन अड़चनों के बावजूद भी नगर निगम हिसार ने सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु नई भूमि की खोज कर ली है. इसके लिए केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोहर शेष रह गई है. अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इसे मंजूरी दे देती है तो काजला से 4 KM की दूरी पर प्लांट बनाया जाएगा. नगर निगम के LO, चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ जगह का मुआयना किया. रन-वे से लेकर चिन्हित की गई भूमि की दूरी एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा नापी गई. अब सिविल एविएशन हरियाणा को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है.
नागपुर की तर्ज पर बनेगा प्लांट
एयरपोर्ट और नगर निगम के अफसरों के अनुसार सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ओपन नहीं होगा. इस स्थिति में एयरपोर्ट से इतनी दूर के मानक पर यह जगह उचित रहेगी. निगम की योजना है कि इस प्लांट को नागपुर की तर्ज पर लगाया जाए. इस बिजली प्लांट में कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा.
ढंडूर डंपिंग स्टेशन से मिली ये सीख
- पलांट को हाईवे और आबादी के क्षेत्र से दूर बनाया जाएगा, जिससे आम जनजीवन पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े.
- इसके आसपास वन क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा ताकि वायु प्रदूषण ना हो.
- कूड़े कचरे को इकट्ठा अर्थात सैग्रीगेट किया जाएगा, खुले में नहीं फेंका जाएगा.
- निकटतम गांव के लिए विशेष रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे.
SWM के इन 8 नियमों की पालना जरूरी
- बिजली प्लांट के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना होगा जहां पर कूड़े कचरे की प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सके.
- इस साइट का चयन, डिजाइन, सब सही दस्तावेजों के साथ विकसित किया जाना चाहिए.
- डंपिंग स्टेशन की जगह का चुनाव सेंटर प्रदूषण बोर्ड और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के नियमों के अनुसार होना चाहिए.
- यह स्थान किसी भी नदी से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए. तालाब से 200 मीटर दूर, पानी की सप्लाई के स्त्रोत, हाईवे और पब्लिक पार्क से भी 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए.
- डंपिंग स्टेशन किसी भी एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए. संबंधित विशेष मामलों में अथॉरिटी से अनुमति ली जा सकती है.
- टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट इस डंपिंग स्टेशन के निस्तारण से संबंधित पूरा प्लान बनाएगा.
- जिस जगह पर कूड़ा कचरा डाला जाएगा उस स्थान की जमीन को कंक्रीट से तैयार किया जाएगा, जिससे केमिकल मिला हुआ पानी कूड़े कचरे से निकलकर जमीन के पानी में ना मिले.
- इन स्थानों पर ई-वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट आदि को नहीं डाला जाएगा.