पंचकूला । हरियाणा में प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी फसलों गेहूं,चना, सरसों, सूरजमुखी व जौं की फसलों का बीमा शुरू हो गया है. फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. बीमा योजना का लाभ किसान अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते है. सरकार की ओर से इसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है.
यदि बैंकों के ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते तो इसके लिए वो 24 जुलाई तक बैंकों में लिखित आवेदन दे सकते हैं. ऋण नहीं लेने वाले किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के कर्मचारी से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. यदि कोई किसान पहले से नियोजित फ़सल को बदलना चाहता है तो उसके लिए 29 जुलाई तक बैंक को अवगत करना होगा.
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में हैं जहां क्लेम तथा प्रिमियम का अनुपात 100 % से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला लेवल पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर की नियुक्ति की हुई है. बीमा कंपनियों ने भी किसानों की मदद करने के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं.
किस फसल पर कितना प्रिमियम और मुआवजा
फसल प्रीमियम ( प्रति एकड़) बीमित राशि (प्रति एकड़)
- धान 713.99 रुपए 17,849 रुपए
- मक्का 356.99 रुपए। 17,849 रुपए
- बाजरा 335.99 रुपए 16,799.33 रुपए
- कपास 1732.50 रुपए 34,650.02 रुपए
- गेहूं 409.50 रुपए 27,300.12 रुपए
- जौ 267.75 रुपए 17,849.89 रुपए
- चना 204.75 रुपए 13,650.06 रुपए
- सरसों 275.63 रुपए 18,375.17 रुपए
- सूरजमुखी 267.75 रुपए 17,849.79 रुपए
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