सोनीपत । छात्रों के भविष्य को संवारने और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए, अब प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृति दी जाएगी. छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया गया है .
संबंधित अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश
बता दें कि अनुसूचित जाति के पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अवार्ड के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. छठी से आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रत्येक स्कूल के एक छात्र व एक छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन के रूप में उत्कृष्टता छात्रवृति दी जाएगी. इसी मे महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा राज्य के सभी मौलिक शिक्षा छात्रवृति संबंधी अधिकारियों को इसके जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं.
इन स्कीमों के तहत दी जाएगी स्कॉलरशिप
विभाग द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार वर्ष 2020- 21 मे कक्षा पहली से आठवीं तक के पात्र छात्र-छात्राओं को एचआर प्रथम व एचआर 3 स्कीम के तहत राशि दी जाएगी. बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे बोर्ड के रूप में अलग-अलग कक्षाओं को अलग-अलग नगद पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अलावा भी एचआर -3 स्कीम के तहत कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्र एवं छात्रा को उत्कृष्टता छात्रवृति प्रदान की जाएगी. इसके लिए सभी विद्यार्थियों का डाटा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपलोड करके वाउचर 12 फरवरी तक निदेशालय की छात्रवृति शाखा को ईमेल करना होगा.
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