चंडीगढ़ । किसान एवं खेतिहर मजदूरों को दिन रात खेत खलिहानो में काम करना पड़ता है. इन किसानों पर दिनभर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है. ऐसी स्थिति में परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाती है तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है.
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड या किसी अन्य स्थान से आते जाते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है.
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2,50,000 रुपए, 2 अंक बंद होने पर या स्थायी चोट लगने पर 1,25,000 रुपए, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपए, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपए की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है.
उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु का दावा करने के लिए पुलिस तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना जरूरी है. अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र तथा अंग हानि होने पर शेष बचे हुए अंग की फोटो कॉपी दावे के साथ प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के 2 महीने के अंदर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा.
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