Agri Haryana Scheme: पहली बार इन किसानों को वाटर टैंक बनाने पर मिलेगी आर्थिक सहायता, ऐसे मिलेगा लाभ

Agri Haryana Scheme | पिछले कुछ वर्षों में कम बारिश होने की वजह से भाखड़ा बांध में पानी की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है. किसानों को जरुरत के मुताबिक खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है जिससे खेती करना भी मुश्किल हो गया है. किसानों की परेशानी को समझते हुए प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना लांच की हैं. अब पहली बार परम्परागत तरीके से खेती करने वाले किसानों को जल संरक्षण के लिए टैंक बनाने हेतु अनुदान दिया जाएगा.

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टैंक बनाने पर किसान बारिश व नहर का पानी संरक्षित करते हुए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार पहले सिर्फ बागवानी करने पर ही टैंक बनाने के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाती थी लेकिन अब परम्परागत रूप से खेती करने वाले किसानों को भी टैंक बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा सुक्ष्म सिंचाई में प्रयोग होने वाले ड्रिप, फव्वारा आदि पर भी अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी.

ऐसे किसान कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान, जो सूक्ष्म सिंचाई के अनुसार खेती करना चाहते हैं, उन्हें काडा विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं 5 एकड़ तक वाले किसानों को कृषि विभाग के विंग भूमि संरक्षण विभाग अनुदान देगा. दोनों विभागों में आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 31 मई है. भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी सुनील धारनिया ने बताया कि छोटे किसानों को विभाग द्वारा 3 लाख 40 हजार रुपए तक का अनुदान मुहैया कराया जाएगा.

अनुदान लेने के लिए ऐसे करें आवेदन (Agri Haryana Scheme Apply)

कृषि विभाग की विंग भूमि संरक्षण विभाग से अनुदान राशि लेने के लिए किसानों को Agriharyana.gov.in की साइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. पोर्टल (Agri Haryana Portal) पर जाकर वाट्स न्यू के कॉलम में दिए गए पहले लिंक ,जो कपास की खेती के लिए वाटर टैंक के लिए आवेदन नाम से है, पर क्लिक करना होगा. उसमें किसान को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के लिए किए गए पंजीकरण के नंबर को भरना होगा. इसके बाद पैन कार्ड, फैमिली आईडी,फसल पंजीकरण के समय भरी गई बैंक खाते की फोटो समेत आवश्यक जानकारी भरनी होगी. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ 5 एकड़ तक के किसानों को व्यक्तिगत तौर पर मिलेगा.

काडा से टैंक के साथ सोलर पंप पर अनुदान

काडा यानि सूक्ष्म सिंचाई एवं शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीएडीए). कृषि विभाग की तरह ही किसान को कपास की खेती के लिए जल संरक्षण हेतु वाटर टैंक एवं सूक्ष्म सिंचाई पर अनुदान दिया जाता है. इसके लिए किसान व्यक्ति व सामूहिक से 5 से 50 एकड़ तक टैंक बनाने हेतु अनुदान राशि लेने के लिए आवेदन कर सकता है.

इसमें व्यक्तिगत तौर पर वाटर टैंक पर 70 फीसदी अनुदान जबकि समूह पर 85 फीसदी अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी. सूक्ष्म सिंचाई के यंत्रों फव्वारे व ड्रिप के लिए 85 फीसदी अनुदान राशि दी जाएगी. साथ ही 2 एचपी से लेकर 10 एचपी की सोलर पंप लगाने पर 75 फीसदी अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी. इस योजना का लाभ लेने हेतु सरकार की एक शर्त का पालन करना होगा कि किसान को 50 फीसदी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई से खेती करनी ही होगी. योजना का लाभ लेने उपरांत किसान को धान की खेती पर रोक रहेगी.

वहीं सिंचाई विभाग की ओर से कहा गया है कि किसान 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं. किसी किसान को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय आकर जानकारी ले सकते हैं.

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