क्या है हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना? ऐसे करें पंजीकरण

झज्जर । भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरो का डेटाबेस तैयार करने के लिए एक ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के तुरंत बाद सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. DC श्याम लाल पूनिया ने बताया है कि जिला में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा सके. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डेटाबेस आफ अन-असर्गेंनाइज्ड वर्कर कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है. 

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श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक I-card बनाए जाते हैं. इस यूनिक आईडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है. यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को वे किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार द्वारा चलाई गई जा रही हैं, का लाभ आसानी से मिल सकेगा. यूनिक आई कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा. आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी. सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक ID के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा.

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E-श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

CHC के जिला प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया है कि असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए. पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना जरूरी है. इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम एवं रोजगार विभाग या CHC से प्राप्त की जा सकती है. 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज 

(1) आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.

(2) इसमें राज्य सरकार दिहाड़ी एवं निर्माण का कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी. 

(3) ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी.

(4) इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

(5) ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी. 

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(6) आवेदक का आधार कार्ड

(7) निवास प्रमाण पत्र

(8) आयु प्रमाण पत्र

(9) आय प्रमाण पत्र

(10) बैंक अकाउंट पासबुक

(11) मोबाइल नंबर

(12) पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें पंजीकरण? 

राज्य के जो इच्छुक श्रमिक इस योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे. 

(1) सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा. 

(2) इस होम पेज पर आपको Download Physical form का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की PDF खुल जाएगी. 

(3) आपको इस PDF को डाउनलोड करना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, आधार नंबर आदि भरनी होगी. 

(4) सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी दस्तावजों को अटैच करना होगा. इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सरपंच, पंचायत, परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी आदि में जाकर जमा करना होगा.

(5) रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको अपना लॉगिन करना होगा. आपको अपने होम पेज पर दाएँ ओर लॉग इन करने का विकल्प दिखाई देगा. 

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(6) आपको उसमें लॉग इन करना होगा. यदि आप इसमें पुराने यूजर हैं, तो आप इसमें सीधे लॉग इन कर सकते हैं और यदि नए यूजर है तो इसके लिए आपको ID एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी. इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा. 

भुगतान स्टेटस कैसे देखें?

(1) सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा. इस होम पेज पर आपको Verify Payment Status के ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा. 

(2) इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा. आधार नंबर डालने के बाद आपको Check Payment Status पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपकी भुगतान की स्थिति आ जाएगी. 

Toll Free Number

हरियाणा के यदि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी हो रही है तो आपके लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है आप इस टोल फ्री नंबर 1100 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है और आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते है. आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Saral Call Centre Registration पर क्लिक करना होगा. इस पेज पर आपको कितनेरजिस्ट्रेशन हुए है और किते वेरीफाई हुए है उनके बारे में पता चल जायेगा.

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