पंचकूला | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ वंचित तबके के लोग ले भी रहे हैं. इसी क्रम में अब विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत, प्रदेश की विधवा महिलाओं को ₹3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है.
योजना का उद्देश्य
इसकी सहायता से वह आर्थिक रूप से सक्षम होंगी और अपने परिवार को भी सहारा दे पाएंगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है. इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की वह महिलाएं जिनकी सालाना आय ₹3 लाख रूपए से कम है और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
योजना के लाभ और योग्यता
- लोन लेने वाली महिलाओं को ऋण का 10% हिस्सा भरना होगा, बाकी 90% राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी.
- योजना के तहत, लिए गए लोन पर ब्याज का भुगतान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा.
- इस योजना के तहत, दी जाने वाली सब्सिडी ₹50000 तक की होगी, जो 3 साल तक के लिए मान्य होगी.
- महिलाएं लोन लेकर बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ऑटो- रिक्शा, मसाला, आचार व अन्य प्रकार के बिजनेस की शुरुआत कर सकती है.
- खास बात यह है कि इन बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि महिलाऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कारोबार को स्थापित कर पाए.
ऐसे करें आवेदन
जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वह हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा नंबर- 52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर- 1, पंचकूला में संपर्क कर सकती हैं. इसके अलावा, फोन नंबर 0172- 2585271 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
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