हरियाणा में खुद का काम- धंधा शुरू करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी, बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख रूपए लोन

चंडीगढ़ | हरियाणा में खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना बना रही महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत बुटीक, ब्यूूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटोरिक्शा, ई- रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक लोन देगी.

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आदेश जारी

महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण लेने की सीमा 2 लाख रुपये बढ़ा दी है. पहले यह सीमा 3 लाख रुपए तक थी. उन्होंने बताया कि महिला उद्यमियों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा क्योंकि 3 साल तक 7% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार देगी.

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अमनीत पी कुमार ने बताया कि महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संचालित मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत अभी तक बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का लोन दिलाया जा रहा था, लेकिन अब हरियाणा की स्थाई निवासी और अधिकतम 5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक लोन का लाभ मिलेगा.

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ये रहेगी शर्तें

  • आवेदनकर्ता महिला की आयु 18- 60 साल के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक पहले से किसी बैंक से लोन लेकर डिफाल्टर नहीं हो.
  • समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी.

ये दस्तावेज अनिवार्य

मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी के पास राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के दो फोटो, रिहायशी प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादि दस्तावेज की जरूरत होगी.

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